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दहेज कानून के दुरुपयोग पर कोलकाता हाई कोर्ट की चिंता

कोलकाता हाई कोर्ट ने दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई

नई दिल्ली, मंगलवार: कोलकाता हाईकोर्ट ने दहेज कानूनों के दुरुपयोग की बढ़ती चिंता को जाहिर किया है. सोमवार को कोलकाता उच्च न्यायालय ने बताया कि कुछ महिलाएं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए का दुरुपयोग करके “कानूनी आतंकवाद” को फैला रही हैं. इस धारा का उद्देश्य महिलाओं को उनके पतियों या परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता और घरेलू हिंसा से बचाना है.

कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा उनकी अलग हो चुकी पत्नी के खिलाफ दायर किए गए आरोपों पर सुनवाई करते समय कड़ी टिप्पणियाँ की. इन आरोपों का सामना करने वाली महिला पहले से ही उनसे अलग हो चुकी थी. कोर्ट ने यह कहकर टिप्पणी की, “धारा 498ए का निर्माण दहेज की बुराई को समाज से दूर करने के उद्देश्य से किया गया था. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग नए प्रकार के कानूनी आतंकवाद को फैलाने में किया जा रहा है. धारा 498ए की परिभाषा में केवल पीड़ित पक्ष की शिकायतों से परिभाषित की गई है.”

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केवल महिला की शिकायत पर आधारित

मेडिकल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण, कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभेंदु सामंत ने महिला की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा आरंभिक की गई आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “शिकायतकर्ता द्वारा पति के खिलाफ लगाए गए सीधे आरोप केवल उनके बयानों पर आधारित हैं. यह किसी भी प्रमाणिक दस्तावेज या मेडिकल साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है.” कोर्ट ने यह भी कहा, “कानून शिकायतकर्ता को आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, लेकिन इसका समर्थन सबूतों से होना चाहिए.”

अगर पति-पत्नी शुरू से ही परिवार के साथ नहीं रहते तो कैसे?

कोर्ट ने इस बारे में भी कहा कि पति-पत्नी ने शुरू से ही परिवार के साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग घरों में रहने का फैसला किया था. इस शिकायतकर्ता के आरोपों की कोई भी मान्यता नहीं है,शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी हमले या अत्याचार के कोई तथ्य सामने नहीं आए. उसकी शादी के बाद, महिला ने कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ रहने की इच्छा नहीं की थी, जिससे उन्होंने अलग आवास की व्यवस्था की थी. वर्तमान में, यह महिला और उनके पति अलग-अलग रह रहे हैं.

 

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