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SC: फैजल को बड़ा झटका, केरल HC के फैसले को रद्द किया

SC: फैजल को बड़ा झटका, केरल HC के फैसले को रद्द किया

नई दिल्ली: लक्षद्वीप (केंद्र शासित प्रदेश) से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को SC से बड़ा झटका लगा है. इसके बाद एक बार फिर उन पर लोकसभा सीट से अयोग्य होने की तलवार लटक रही है. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सजा पर रोक लगाने के केरल HC के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि के फैसले को बहाल कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC से मामले पर दोबारा विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने कानून के सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को छह हफ्ते के भीतर सजा के निलंबन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैज़ल की सजा तब तक निलंबित रहेगी जब तक हाई कोर्ट उसकी अपील पर फैसला नहीं कर देता.

SC  HC
एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल

कोर्ट ने राहुल गांधी के साथ जुड़ाव के आधार पर राहत के लिए फैज़ल की दलील को भी खारिज कर दिया. इसके अलावा, SC ने कहा कि वह उनकी अयोग्यता के कारण क्षेत्र में अचानक खालीपन नहीं चाहता है. कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने की फैजल की याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि फैज़ल संसद सदस्य हैं और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाई कोर्ट के फैसले से उन्हें फायदा हुआ है.

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अभी उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं: चुनाव आयोग

दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने सजा पर रोक को चुनौती दी थी. शुरुआती याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी. चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया था कि चूंकि अदालत ने दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया है, इसलिए इस समय उपचुनाव के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी. इसलिए फिलहाल उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है.

फैजल ने उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को दी चुनौती

लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर मोहम्मद फैजल ने प्रेस नोट के जरिए चुनाव आयोग को चुनौती दी थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी. आयोग ने 18 जनवरी को कहा था कि एनसीपी नेता फैजल को अयोग्य घोषित करने के बाद लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 27 फरवरी को पांच राज्यों की छह विधान सभा सीटों के लिए उपचुनाव के साथ होंगे। ख़त्म कर दिया गया.

 

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