कोलकाता: पश्चिम बंगाल जमियत-ए-उलमा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह बिल वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा समीक्षा की जा रही है और इसके खिलाफ विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक समूहों से तीव्र विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करता है और वक्फ संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है।
जमियत-ए-उलमा के अध्यक्ष ने बिल को संविधान पर सीधा हमला बताया
पश्चिम बंगाल जमियत-ए-उलमा के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और बिल का कड़ा विरोध किया। एक न्यूज़ एजेंसी से ख़ास बातचीत में उन्होंने कहा, भारत का संविधान हर किसी को अपने अधिकारों के खिलाफ किसी भी प्रयास का विरोध करने का अधिकार देता है। वक्फ (संशोधन) बिल संविधान पर सीधा हमला है। यह मुसलमानों के अधिकारों को छीनने और वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने का प्रयास है, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। केवल मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है जबकि हिंदुओं के पास दस गुना अधिक संपत्ति है? हम इस बिल का विरोध करते हैं और इसकी तत्काल वापसी की मांग करते हैं। केंद्रीय सरकार सांप्रदायिक है, इसका उद्देश्य देश को कमजोर करना और बांटना है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिल को ‘एंटी-फेडरल’ बताया
बिल के खिलाफ धार्मिक समूहों के अलावा राजनीतिक नेताओं का भी विरोध देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बिल पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे “एंटी-फेडरल” करार दिया। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय सरकार ने इस बिल को बिना राज्य सरकारों से परामर्श किए पेश किया है। यह वक्फ संपत्तियों को बर्बाद कर देगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी विशेष धर्म के खिलाफ है। यह एक एंटी-फेडरल बिल है और हम इसका विरोध करते हैं। बनर्जी की टिप्पणी इस बात को उजागर करती है कि राज्य सरकारें इस बिल को लेकर असहज महसूस कर रही हैं, क्योंकि यह धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मामले में केंद्रीय सरकार को अधिक नियंत्रण देने की कोशिश करता है।
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वक्फ संपत्तियों और धार्मिक अधिकारों को लेकर बढ़ी चिंताएँ
वक्फ (संशोधन) बिल को लेकर आलोचकों का कहना है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक केंद्रीकृत कर देगा, जिससे इन संपत्तियों का गलत इस्तेमाल या गलत तरीके से प्रबंधन होने का खतरा है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक और समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। विरोधियों का मानना है कि यह बिल केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे संपत्तियों पर नियंत्रण में गड़बड़ी हो सकती है। बिल के समर्थक इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक मानते हैं। हालांकि, यह बदलाव मुस्लिम समुदाय के लिए हानिकारक हो सकता है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा अवधि बढ़ाई
इससे जुड़ी एक खबर में लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) बिल की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की अवधि बढ़ा दी है। समिति ने यह विस्तार वक्फ बोर्डों और राज्य सरकारों के बीच संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवादों को सुलझाने के लिए मांगा है। समिति ने पहले रिपोर्ट तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि इन विवादों को हल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने समिति की आवश्यकता को लेकर कहा, “हमारी बैठक में यह सामने आया कि छह राज्यों में वक्फ बोर्डों और राज्य सरकारों के बीच संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद हैं। इन राज्यों से पर्याप्त जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए हम और समय की मांग कर रहे हैं।”
बिल की समीक्षा की नई समय सीमा
वक्फ (संशोधन) बिल अब 2025 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा, जब JPC अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इस बिल पर बढ़ते विवाद और बहस के कारण इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। बिल पारित होने पर यह धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
पूरे देश में बढ़ रहा है विरोध
पश्चिम बंगाल जमियत-ए-उलमा द्वारा किया गया यह विरोध प्रदर्शन इस बिल के खिलाफ देशभर में होने वाले आंदोलनों का पहला चरण हो सकता है। जैसे-जैसे यह बिल संसदीय प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, अन्य धार्मिक और राजनीतिक समूह भी इसके विरोध में आवाज उठाने की संभावना है। वक्फ (संशोधन) बिल पर बढ़ती चर्चा और विरोध के साथ, इसका परिणाम भारतीय राजनीति और धार्मिक समुदायों के बीच संवैधानिक अधिकारों और संपत्ति प्रबंधन पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। JPC की समीक्षा और बिल के पारित होने से देश में इसके प्रभावों पर और बहस होने की संभावना है।