Excise Policy Case: आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Excise Policy Case

DELHI: आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दी है।

गौरतलब है कि केजरीवाल को कथित शराब घोटाले (Liquor Scam) से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के एक मामले में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। यह फैसला केजरीवाल की पिछली न्यायिक हिरासत की समाप्ति के बाद आया है।


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Excise Policy Case
अरविंद केजरीवाल FILE PHOTO

वीसी के जरिए वकीलों से मुलाकात नहीं- कोर्ट

इससे पहले 18 जुलाई को दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसमें उन्होंने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 1 जुलाई को केजरीवाल की तिहाड़ जेल से वीसी के जरिए अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति देने से मना कर दिया था।

केजरीवाल की याचिका खारिज
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने जेल अधिकारियों को वीसी के जरिए पने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।

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